Kanya Sumangala Yojana मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल
Kanya Sumangala Yojana उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बालिकाओं के उत्थान के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बालिकाओं को छह प्रमुख श्रेणियों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
Kanya Sumangala Yojana योजना का शुभारंभ और उद्देश्य
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल और केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को उच्च शिक्षा, रोजगार के अवसर और समाज में उनकी स्थिति को बेहतर बनाना है। इसके अलावा, यह योजना कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के रोकथाम में भी सहायक साबित होगी।
योजना के तहत मिलने वाले लाभ Kanya Sumangala Yojana
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को कुल छह श्रेणियों में वित्तीय सहायता दी जाती है, और यह राशि विभिन्न चरणों में जारी की जाती है।
- पहली श्रेणी: नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 01/04/2019 या इसके बाद हुआ हो – ₹5000
- दूसरी श्रेणी: बालिकाएं जिनका एक वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो और जिनका जन्म 01/04/2018 से पहले न हुआ हो – ₹2000
- तीसरी श्रेणी: बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 1 में प्रवेश लिया हो – ₹3000
- चौथी श्रेणी: बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 6 में प्रवेश लिया हो – ₹3000
- पांचवीं श्रेणी: बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 9 में प्रवेश लिया हो – ₹5000
- छठी श्रेणी: बालिकाएं जिन्होंने 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक या दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो – ₹7000
इस योजना के तहत, बालिकाओं को एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है, जो उनके विकास और शिक्षा को प्रोत्साहित करती है।
पात्रता मानदंड Kanya Sumangala Yojana
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता शर्तें हैं:
- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
- परिवार में अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए।
- यदि किसी महिला के दो जुड़वा बच्चे हैं, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
- अगर किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है, तो वे भी इस योजना के लाभ के पात्र हैं।
आवेदन प्रक्रिया Kanya Sumangala Yojana
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
- स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाएं और “Citizen’s Service Portal” में “Apply Here” पर क्लिक करें।
- स्टेप 2: यदि आप पहले से पंजीकृत हैं तो अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से साइन इन करें। नए उपयोगकर्ता “I Agree” पर क्लिक करके पंजीकरण करें।
- स्टेप 3: पंजीकरण फॉर्म भरें और सत्यापन के लिए “Send OTP” पर क्लिक करें।
- स्टेप 4: OTP प्राप्त होने के बाद उसे दर्ज करें और सत्यापन पूरा करें।
- स्टेप 5: लॉगिन करें और सभी आवश्यक विवरण भरें, फिर “Submit” पर क्लिक करें।
- स्टेप 6: सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
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आवश्यक दस्तावेज़:
- माता-पिता/अभिभावकों का आधार कार्ड
- पासबुक और बैंकिंग डिटेल्स
- राशन कार्ड
- वार्षिक आय प्रमाण
- गोद ली गई बच्चियों के मामले में गोद लेने का प्रमाण पत्र
- बालिका और माता-पिता की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि माता या पिता जीवित न हों)
आवेदन का स्थिति कैसे जांचें?
जो अभिभावक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत आवेदन कर चुके हैं, वे अपनी आवेदन स्थिति को वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के उत्थान और समाज में उनकी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, जिससे समाज में समानता और विकास की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।